The Hindu Editorials Notes हिंदी में for IAS/PCS Exam (9 सितम्बर 2019) 

GS-2 Mains

प्रश्न – भारत में स्थानीय स्वशासन (स्थानीय सरकार) के कामकाज पर टिप्पणी करे ? क्या स्थानीय स्वशासन सरकार उच्च स्तर की सरकार  के एजेंट हैं? (250 शब्द)

 

संदर्भ – स्थानीय स्वशासन का इष्टतम कामकाज।

स्थानीय स्वशासन (local self-governments ) की आवश्यकता क्यों है?

विभिन्न बस्ती के पैटर्न, राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को देखते हुए, राज्यों के लिए स्थानीय स्वशासन को कार्य सौंपना महत्वपूर्ण है।

  • प्रत्येक क्षेत्र की अपनी समस्याएं और आवश्यकताएं हैं। उसी राज्य में भी, कुछ जिले अधिक विकसित हैं और कुछ क्षेत्र इसके विपरीत हैं, इसलिए ऊपर से लगाए गए एक समरूप मॉडल से बहुत मदद नहीं मिलती है।
  • यह इस कारण से है कि 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन किए गए थे। उन्होंने स्थानीय स्तर की सरकारों के रूप में पंचायतों और नगरपालिकाओं की स्थापना को अनिवार्य बताया।
  • वे विकसित हो गए (यानी उच्च से निचले स्तर तक शक्ति का हस्तांतरण) शक्तियों और जिम्मेदारियों की एक श्रृंखला और उन्हें लोगों को उनके कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह बना दिया (प्रत्येक 5 वर्षों के बाद अनिवार्य चुनाव के माध्यम से)।
  • लेकिन वर्तमान में, स्थानीय सरकारें अप्रभावी हैं और उच्च स्तर की सरकारों के निर्देशों को करने के लिए मात्र एजेंट बन गए हैं।

विचलन (devolution ) का अर्थ क्या है?

  • संविधान के अनुसार विचलन का मतलब केवल प्रतिनिधिमंडल नहीं है (अर्थात जिम्मेदारी पर गुजरना)। इसका अर्थ है, स्थानीय सरकारों के लिए कानून, अच्छी तरह से परिभाषित शासन कार्यों और जिम्मेदारियों को सौंपना और इसे पर्याप्त अनुदान और कुछ निर्दिष्ट करों के साथ समर्थन करना, विशेष रूप से स्थानीय निकायों के लिए, ताकि वे अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें।
  • और इन सबसे ऊपर वोटरों को हिसाब देना होगा, जो हर पांच साल बाद उनका चुनाव करेंगे
  • लेकिन ऐसा होने मे विफल रहे है, बल्कि जमीनी परिदृश्य इसके ठीक विपरीत है। स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय जनता की तुलना में उच्च अधिकारियों को अधिक सम्मान मिलता है

 

क्या किया जा चुका है?

  • सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा चौदहवें वित्त आयोग के लिए एक अध्ययन से पता चलता है कि सभी राज्यों में औपचारिक रूप से पांच मुख्य कार्यों – जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क और संचार, सड़क के प्रावधान और ग्राम पंचायतों के लिए सामुदायिक संपत्ति के प्रबंधन के संबंध में औपचारिक रूप से विकसित शक्तियां हैं। ।

 

स्थानीय सरकारों की अप्रभावीता के कारण क्या हैं?

  • संविधान में कहा गया है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को हर पांच साल के चुना जाएगा और राज्यों को कानून के अनुसार कार्यों और जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए शामिल किया जाएगा। लेकिन चुनाव समय पर नहीं होते हैं। राज्य अक्सर उन्हें स्थगित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए – 2005 में, जब गुजरात सरकार ने अहमदाबाद निगम चुनाव स्थगित कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ऐसे स्थगन की अनुमति नहीं दी जा सकती।
  • फिर भी, तमिलनाडु में दो साल से अधिक समय से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को केंद्र सरकार से वित्त आयोग का अनुदान मिल रहा है।
  • संरचनात्मक समस्याएं भी हैं, जैसे- पहले, उनके लिए निर्धारित धन की मात्रा उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। दूसरा, दिया गया अधिकांश पैसा अनम्य है यानी यदि उन्हें पानी से संबंधित उद्देश्य के लिए दिया जाता है तो उन्हें अकेले उसी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
  • निधि का उपयोग स्वच्छता के लिए नहीं किया जा सकता है भले ही फंड आदर्श हो (lying ideal)
  • तीसरा, स्थानीय सरकारों को अपने स्वयं के करों और उपयोगकर्ता शुल्क को बढ़ाने और सक्षम करने के लिए बहुत कम किया गया है।वे पूरी तरह से उच्च प्राधिकरण से प्राप्त धन पर निर्भर हैं।
  • अंत में, स्थानीय सरकारों के पास बुनियादी कार्य करने के लिए भी कर्मचारी नहीं हैं।
  • इसके अलावा, जैसा कि अधिकांश कर्मचारियों को उच्च स्तर के विभागों द्वारा काम पर रखा जाता है और प्रतिनियुक्ति पर स्थानीय सरकारों के साथ रखा जाता है, वे बाद के लिए जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं; वे एक लंबवत एकीकृत (vertically integrated) विभागीय प्रणाली के भाग के रूप में कार्य करते हैं।
  • इसके अलावा पंचायतें केंद्र सरकार के कई कार्यक्रमों के लिए महज फ्रंट ऑफिस बन गई हैं।
  • उदाहरण के लिए, शहरों के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम का डिजाइन विकेंद्रीकरण के लिए अयोग्य है क्योंकि स्मार्ट सिटी कार्यक्रम नगरपालिकाओं को अपने फंड को समर्पित नहीं करता है; राज्यों को इन अनुदानों को बजाने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल के वाहनों ’का गठन करने के लिए मजबूर किया गया है और कई बार उन्हें नगरपालिका के बजट के साथ मिलाकर दगा बाज़ी करी गयी
  • साथ ही लोगों को भ्रष्टाचार के कारण स्थानीय सरकारों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। यह सच है कि इन स्थानीय निकायों के कामकाज में भ्रष्टाचार है, जैसे रिश्वत देने के लिए या लोगों को वोट देने के लिए प्रतियोगियों को देने के बदले अनुबंध। लेकिन यह मोटे तौर पर इस तथ्य के कारण है कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार की तुलना में स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार को पहचानना आसान है। भ्रष्टाचार की एक पूरी श्रृंखला है जो विधान सभाओं के सदस्यों के इशारे पर तैनात अधिकारियों की तरह चलती है, अक्सर योजना की मंजूरी के लिए स्थानीय सरकारों से रिश्वत लेते हैं। लेकिन यह स्थानीय स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार है।
  • इसलिए, भ्रष्टाचार की एक बाजार श्रृंखला संचालित होती है, जिसमें सभी स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच भागीदारी शामिल होती है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि विकेंद्रीकरण के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। विकेंद्रीकृत भ्रष्टाचार राष्ट्रीय या राज्य स्तर के भ्रष्टाचार की तुलना में तेजी से उजागर होता है। लोग गलती से स्थानीय स्तर पर उच्च भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं, केवल इसलिए कि यह अधिक दिखाई देता है।

आगे का रास्ता

  • सबसे पहले, शहरी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को पुनर्जीवित किया जाना है। आम लोगों को स्थानीय निकायों की चर्चा और बैठकों का हिस्सा बनाना चाहिए। इस मामले में लघु संदेश सेवा (एसएमएस), या सोशल मीडिया समूहों की नई प्रणालियों का इस्तेमाल ग्राम सभा के सदस्यों के बीच चर्चा को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है।
  • दूसरा, स्थानीय सरकारी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना होगा। पंचायतों पर भारी मात्रा में काम का बोझ है, जो अन्य विभागों ने उन पर जोर दिया, बिना अतिरिक्त प्रशासनिक लागत के मुआवजा दिया गया। इसे राज्य विभागों और स्थानीय निकायों के बीच सेवा-स्तर के समझौतों के माध्यम से रोकना पड़ा ताकि वे अधिकृत से अधिक सेवाओं को करने के लिए उन पर दबाव न डालें।
  • तीसरा, स्थानीय कराधान से निपटने की आवश्यकता है। स्थानीय सरकार संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क पूरी तरह से एकत्र करने के लिए अनिच्छुक हैं। वे टॉप-डाउन (top-down) अनुदानों से खुश हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे लोगों से सख्ती से कर एकत्र करते हैं, तो उन्हें उनके लिए अधिक जवाबदेह होना होगा कि उन्होंने इसका उपयोग कैसे किया है।

कुल मिलाकर लोगों को जागरूक करना होगा कि हालांकि विकेंद्रीकरण हमेशा लोकतंत्र का एक गन्दा रूप है, फिर भी यह स्थानीय स्तर पर कम से कम भ्रष्टाचार पर नज़र रखने में मदद करता है क्योंकि उच्चतर भ्रष्टाचार हमें शायद पता भी नहीं होगा।

 

बेसिक ( टीम अरोरा आईएएस)

भारत एक विशाल जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की मूल भूत मान्यता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता में होनी चाहिए । सभी ब्यिकृ इस व्यवस्था से प्रत्यक्षत: जुडंकर शासन कार्य से सम्बद्ध हो सकें इस प्रकार का अवसर स्थानीय स्वशासन ब्यवस्था द्वारा संभव हो सकता है। स्थानीय स्वशासन जनता द्वारा शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन के दो क्षत्रे है। (1) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र। पंचायती राज ग्रामीण व्यवस्था एवं नगरपालिका नगरीय व्यवस्था को कहा जाता है ।
 

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 

भारत में प्राचीन काल से ही भिन्न-भिन्न नामों से पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के प्रभाव से पंचायती राज व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया गया। 1993 में 73 वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देवी गर्इ है।

  1. पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। इसमें एक या एक से अधिक गाँव शामिल किये जा सकते है। 
  2. ग्राम पंचायत कर शाक्तियों के सम्बन्ध में राज्य विधान मंडल द्वारा कानून बनाया जायेगा । जिन राज्यों की जनसंख्या 20लाख से कम है वहॉ दो स्तरीय पंचायत (जिला व ग्राम ) का गठन किय जावेगा । 
  3. सभी स्तरों की पंचायतो के सभी सदस्यों का चुनाव ‘वयस्क मताधिकार’ के आधार पर पांच वर्ष के लिए किया जायेगा । 
  4. ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्षत: तथा जनपद व जिला स्तर के अध् यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जायेगा । 
  5. पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए उनके सख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जायेगा । 
  6. महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा । 
  7. पांच वर्ष के कार्य काल के पूर्व भी इनका (पंचायतो का) विघटन किया जा सकता है। परन्तु विघटन की दशा में 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराना आवश्यकता होगा। 

  1. ग्राम पंचायत 

पंचायती व्यवस्था में ग्रामीण स्तर के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। इसमें एक या एक से अधिक गाँव शमिल किये जा सकते है। ‘पंचायत’ का शब्दिक अर्थ पाँच पंचो की समिति से है। प्राचीन काल में गाँव के झगड़ों का निपटारा पाँच पंचो की समिति द्वारा किया जाता था। इसी व्यवस्था से पंचायत शब्द का जन्म हुआ। ग्राम पंचायतो का मुख्य उद्देश्य गाँवो की उन्नति करना और ग्राम वासियों का आत्म-निर्भर बनाना है। प्राय: अधिकांश राज्यो के गाँवो में एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत होती है।

  1. ग्राम सभा गांव के वयस्क नागरिकों को मिलाकर बनायी जाती है। 
  2. ग्राम पंचायत में एक सरपंच, एक उप-संरपच और कुछ पंच होते है ये सभी गा्रम सभा द्वारा चुने प्रतिनिधि होते है। 
  3. न्याय पंचायत का चुनाव सम्बन्धित ग्राम पंचायत करती है। न्याय पंचायत केवल ग्रामीणों के निम्न स्तर के दीवानी और फौजदारी विवादों को सुनती है, न्याय पंचायतों एक निश्चित धन राशि तक जुर्माना वसलू सकती है। किन्तु कारावास की दण्ड नही दे सकती। 

ग्राम पंचायत के कार्य- 

  1. ग्रामीण आवास निर्माण आबादी क्षेत्र बनाना ।
  2. पशुपालन, दुग्धशाला, मुर्गीपालन, को प्रोत्साहन देना । 
  3. मत्स्य पालन को बढावा देना । 
  4. पये जल, सड़क पुल घाट का निर्माण करना। 
  5. प्रकाश व्यवस्था एवं उजार् के गैर पारंपरिक स्त्रोत । 
  6. पा्रढै औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय स्वास्थ एंव स्वचछता सम्बन्धी कार्य। 
  7. परिवार एवं समाज कल्याण के कार्य। 
  8. सामुदायिक सम्पत्ति का संरक्षण। 

ग्राम पंचायत के आय के साधन- 

राज्य व्यवस्थापिका पंचायतों को टैक्स लगाने एवं उनसे पा्र प्त धन को व्यय करने का अधिकार देती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। इस आय व्यय का जांच करने के लिए वित्त आयगे गठित है जो अपनी रिपार्ट प्रति 5 वर्ष में राज्यपाल को देगा। जिलाधीश को पंचायतों का निरीक्षण एव समय से पवूर् भंग करने का अधिकार दिया गया है।

2. जनपद पंचायत 

ग्राम पंचायत तथा जिला परिषद् के मध्य में स्थानीय निकाय के सगंठन को ‘जनपंचायत’ कहते है। इसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जनपद पंचायत में उससे सम्बधित ग्राम पंचायतों के सरपंच उसके सदस्य होते है। तथा सह सदस्य केरूप में उस क्षेत्र के संसद सदस्यों तथा विधान मंडल सदस्य तथा विधान मंडल के सदस्य भी होते है। इसमें कुछ सदस्य महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों में से मनोनीत भी किये जा सकते है। जनपद पंचायत की एक प्रशासनिक इकार्इ होती है जिसका प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहलाता है।

जनपद पंचायत के कार्य- 

जनपद पंचायत कर्इ पक्रार के कार्य करती हैे यह अपने क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का प्रबंध करती है। तथा विकास कार्य की देख-रेख करती है। इसके कार्य है –

  1. आग, बाढ सूखा, भूकम्प दुर्भिक्ष, महामारी प्राकृतिक आपदओं में सहायता की व्यस्था। 
  2. सार्वजनिक बाजारों, मेलों पद्रर्शनियों का प्रबंध करती है। 
  3. तीर्थ-यात्राओं, त्यौहारों का प्रबन्ध। 
  4. ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मतस्यपालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रौढशिक्षा आदि कार्यक्रम की व्वयस्था करना। 
  5. राज्य सरकार द्वारा सौपें अन्य कार्य करना है। 

आय के साधन- 

इनकी आय का मुख्य साधन राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है। जो कि विकासखण्ड के लिये आता वित्तीय सहयोग है। इसके अतिरिक्त मकान, जमीन, मेलों बाजारों पर कर भी लगाती है।

3. जिला-पंचायत या जिला परिषद् 

पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर ‘जिला-पंचायत’ होती है। यह जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतो तथा राज्य सरकार के मध्य तालमेल बिठाने का कार्य करती है ।

गठन- 

साधारण जिला पंचायत में उस जिले के जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष उसके सदस्य होते है। कुछ राज्यों मे  सदस्यां के चुनाव भी होते है। जैसे छत्तीसगढ एव मध्य प्रदेश में होते है। जिला-पंचायत (परिषद्), निर्वाचित सदस्यों जिला सरकारी बैंक एवं विकास बैंक के अध्यक्ष, उस जिले के लोक-सभा, राज्य-सभा, विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बनती है।

जिला-पंचायत के कार्य- 

जिला-पंचायत, जिले की पंचायत व्यवस्था के कार्यो का पर्यवक्ष्े ाण तथा विकास कार्यो को समन्वित करती है। यह पंचायत समितियों में, राज्य सरकार से प्राप्त तत्कालीन अनुदान को वितरीत करती है। राज्य सरकार द्वारा सौपें कार्यो को भी करती है।

आय के साधन- 

जिला पंचायत के आय का प्रमुख साधन राज्य सरकारों से प्राप्त धन राशि है। इसके अलावा जनपद पंचायतों से अंशदान प्राप्त होना , कुछ छोटे कर लगाना आदि भी आय के स्त्रोत है।

पाँचवी अनुसूची वाली जनपद पंचायतों व जिला पंचायतों के विशेष अधिकार- पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जिला व जनपद पंचायतों की शक्तियों का वर्णन उपर किया गया है। किन्तु पाँचवी अनुसूची वाली जनपद व जिला पंचायतों को कुछ विशेष अधिकार छत्तीसगढ सरकार द्वारा दिये गये हैं-

  1. राज्य सरकार ने जनपद और जिला पंचायत को जो सरकारी विभाग दिये है, उन सस्ंथाओं और उनके कर्मचारियों पर सम्बन्धित पंचायतों का नियमत्रं रहेगा अर्थात् इन विभागों के कर्मचारियों की छुटट्ी, वेतन, कार्य सब पंचायत ही तय करेगी। 
  2. जनपद व जिला पंचायत क्षेत्र में आने वाली स्थानीय योजनाओं पर, इस योजना के लिए आने वाले धन के स्त्रोत और खर्च पर इनका नियंत्रण होगा। 
  3. अनुसूची क्षेत्रों में लागू होने वाली जनजातीय उपयोजना, पर तथा इसके धन और खर्च सभी पर जनपद व जिला पंचायत का अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में नियत्रं ण होगा। उदाहरण के लिये बस्तर विकासखण्ड में जनपद पंचायत का नियंत्रण । 
  4. लघु जलाशयों के उपयोग, प्रबंधन की योजना बनाने का अधिकार जनपद व जिलापंचायतों को दिया गया है । 
  5. राज्य सरकार द्वारा दिये कार्यो को भी करना पड़ता है। 

आय के साधन- पंचायत स्तर पर पंचायत निधि की व्यवस्था है। पंचायत को इस निधि के लिए  दो स्त्रोतों से धन प्राप्त होते है-

  1. अपने स्वयं के साधन से प्राप्त धन ( मेंले, बाजार, भूमि, घर, पशुओ, जुर्माना, चंदा, दान से प्राप्त कर व आय। 
  2. सरकार से प्राप्त धन (क्षेत्र के आधार पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत से प्राप्त धन)।

पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर,ऐसें प्रावधान बनाये गये है जिससे इनकी स़क्षमता, जनभागीदार बढे व इनकी समस्याओं का समाधान हो, ये प्रावधान निम्न है।

 

  1. ग्राम सभा कोरम (गणपूर्ति)पूरी करने की जिम्मेदारी पंच व सरपंचों की होगी। 
  2. 30 वर्ष तक के सभी पदाधिकारियों के लिए साक्षरता अनिवार्य है ।
  3. पंचायत, शासकीय भूमि व भवन पर अतिक्रमण करने वाले चुनाव लडने के अयोग्य होगे। 
  4. पंचायतों को उचित मूल्य की दुकानें चलाने की शक्तियों है । 
  5. जरूरत मंद ग्रामीणा ें को मलू भूत अनुदान राशि से नि:शुल्क खाघान्न देना सम्भव है । 
  6. पंचायत की बैठकों में सरकारी अधिकारियों या विशेषज्ञों की सलाह जरूरत पड़ने पर लेना सम्भव है । 

नगरीय स्थानीय स्वशासन 

नगरीय (शहरी) स्वशासन व्यवस्था के सम्बन्ध में मूल संविधान मे कोर्इ प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन सातवीें अनुसूची की राज्य सचू ी में शमिल करके यह स्पष्ट कर दिया था कि इस सम्बन्ध में कानून केवल राज्य द्वारा ही बनाया जा सकता है ।

74 वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय स्व-शासन के सम्बन्ध मे प्रावधान-संसद 74 वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम सन् 1993 द्वारा, स्थानीय नगरीय शासन को, सवैंधानिक दर्जा पद्रान करने किया गया है-

  1. नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा हैं।
  2. नगर-पालिका परिषद् का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। 
  3. नगर-निगम का गठन बडे नगरों के लिए होगा । 
  4. नगरीय (शहरी) स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में अनुसूचित जाातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या, नगर में उनकी जनसख्ं या के अनुपात में निर्धारित की जायेगी । 
  5. नगरीय सस्ंथाओं की अवधि 5 वर्ष होगी, लेकिन इन संस्ंथाओं का 5वर्ष के पहले भी विघटन किया जा सकता है। और विघटन की स्थिति में 6 माह के अदं र चुनाव कराना आवश्यकता होगा। 
  6. नगरीय स्वायत्तशासी सस्ंथाओं मे एक तिहार्इ स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजातियो पिछडे वर्गो के लिये आरक्षित स्थानों की जा सख्या होगी। उनमे भी एक जिताइर् स्थान उन जातियों की महिलाओं के लिये आरक्षित होगी। 

1. नगर-निगम 

बडें नगरों में स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं को नगर-निगम कहते । नगर-निगम की स्थापना राज्य शासन विशेष अधिनियम द्वारा करती है। छत्तीसगढ में 08 नगर-निगम (रायपुर, दुर्ग, भिलार्इ, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरबा रायगढ़ जगदलपुर) है। सामान्यत: नगर-निगम की संरचना निर्वाचित पार्षदों राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, क्षेत्रीय ससंद व विधायको से होती है। किन्तु निर्वाचित पार्षदों के निर्वाचित पार्षदों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का सामान्य परिषद् मे मत देने का अधिकार नहीं होता है। निगम का कार्य संचालन तीन प्रधिकरणों के अधीन होता है –

  1. सामान्य परिषद् 
  2. स्थायी समिति, 
  3. निगम आयुक्त । 

सामान्य परिषद् को नगर-निगम की विधायिका कह जाता हैं, इसके सदस्यों को जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष के लिये निर्वाचित करती है। जिसे नगर पार्षद कहा जाता है। नगर को उतने वार्डो या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किय जाता है। जितने सदस्य चुने जाते है। नगर निगम में वार्डो की संख्या का निर्धारण राज्यपाल के अधिकार में होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग व महिलाओं के लिये नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था होती है।

पार्षद पद हेतु योग्यता- 

  1. भारत का नागरिक हो। 
  2. उसका नाम मतदाता सुची में हो । 
  3. अन्य योग्यताएँ जो कानून द्वारा निश्चित की गर्इ हो।

 नगर-निगम के अध्यक्ष को महापौर (मेयर) कहा जाता है। महापौर का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। उसका कार्य निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना और उसका संचालन करना है । नगर’-निगम के महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष है नगर-निगम के पार्षद, महापौर का अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकते है। किन्तु ये पस््र ताव कछु पार्षदों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यकता है ।

नगर निगम के कार्य- 

नगर निगम एक व्यवस्थपिका तरह कार्यकरती है। इसके कार्य को अनिवार्य और एच्छिक में बांट सकते है। कार्य है:-

  1. भूमि उपयोग एवं भवन निमार्ण करना। गंदी बस्तियों में सुधार करना । 
  2. स्वच्छ जल, सडक, प्रकाश, एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । 
  3. जल निकासी एवं सफार्इ व्ययस्था । 
  4. शैक्षिक एवं उद्यान, खेल का मैदान की ब्यवस्था कराना । 
  5. जन्म मृत्यु पंजीयन एवं शवदाह गृह व्यवस्था । 
  6. अग्निशमन सेंवाएं इत्यादि। 

आय के स्त्रोत- 

निगम अपने स्तर पर संसाधनों से आय जुटाती है जैसे सम्पत्ति कर, जलकर, अग्निकर, सम्पत्ति हस्तांतरण कर, बाजारकर, दुकान कर, चुंगीकर विज्ञापन कर, आदि। इसके अतिरिक्त ये निकाय सरकार से अनुदान प्राप्त करत े है।

2. नगर पालिका 

छोटे शहरी स्थानीय स्वशासन सस्थायें नगर पालिका कहलाती है। नगर पालिका गठन एवं उसकी कार्य शक्ति के लिए राज्य सरकार अधिनियम बनाती है ।

गठन- 

नगर पालिका के सदस्यों की संख्या नगर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। नगर को वार्ड में बांट दिया जाता है। इसमें से कुछ वार्ड में बांट दिया जाता है। इसमें मे कुछ वार्ड अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए किए सुरक्षित निम्न है-

  1. आयु 25 वर्ष से कम न हो । 
  2. उसका नाम उस नगर के मतदाता सुची में हो । 
  3. किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। 
  4. केन्द्रया राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर न हो। 

नगर पालिका के ‘अध्यक्ष’ का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता पार्षदों का भी निर्वाचन करते है। नगरपालिका के पार्षद अपने में से गुप्त मतदान द्वारा एक ‘उपाध्य़क्ष’ चुनते है नगरपालिका के अध्य़क्ष व उपाध्यक्ष के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा भी सकते है। नगरपालिका की एक ‘पिराष्द्’ होती है जिसका बैठक 1 माह में एक बार होना आवश्यकता है बैठक की अध्यक्षता ‘अध्यक्ष’ करता है।

नगर पालिका परिषद् का प्रशासन- 

प्रशासनिक व्यवस्था हेतु प्रत्येक नगर पालिक अधिकार ( C.M.O.) की व्यवस्था की गर्इ है। ये विभिन्न परिषदों व समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों का कार्यान्वित करते है। नगरपालिका अपने विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु समितियों, उपसमितियाँ, गठिन करती है। इस समिति मे निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कुछ स्थायी सदस्य भी होते है। जैसे- कार्यपालन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सफार्इ अधिकारी, म्यूनिसीपल इंजीनियर, ओवरसियर, चुंगी अधिकारी, शिक्षा विशेषज्ञ आदि।

नगरपालिका की चार श्रेणियाँ- 

  1. प्रथम श्रेणी- 50 हजार जनसंख्या वाले नगरों में । 
  2. द्वितीय श्रेणी- 50 हजार से कम, बीस हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगर। 
  3. तृतीय श्रेणी- 10 हजार से अधिक, बीस हजार से कम जनसंख्या वाले नगर । 
  4. चतुर्थ श्रेणी- 10 हजार से कम जनसंख्या वाले नगर । 

नगर पालिका के कार्य- 

सामानयत: नगर-निगम आरै नगरपालिका के कार्य लगभग समान है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधाएँ सावंजनिक शिक्षा आदि क्षेंत्र में इसके महत्वपूर्ण कार्य है। इसके कार्य निम्नलिखित है-

  1. सार्वजनिक सडकों ,भवनों पर प्रकाश की व्यवस्था कराना । 
  2. अग्निशमन (आग बुझाने ) की व्यवस्था करना । 
  3. नगर की सफार्इ कराना । 
  4. काँजी हाउस खोलना । 
  5. जन्म-मुत्यु का पंजीयन । 
  6. संक्रामक रोगों से बचाव करना आदि कार्य नगरपालिका द्वारा किये जाते है। 

3. नगर-पंचायत 

नगर-पंचायत नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था है। ‘नगर-पंचायत’ की व्यवस्था वहाँ की जाती है। जो संक्रमणशील क्षेत्र हों, अर्थात् ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर बढ रहे है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय के बीच की श्रेणी वाले क्षेत्र के लिए नगर पंचायतों की व्यवस्था की गर्इ है। विभिन्न राज्यों में इनके भिन्न-भिन्न नाम दिए गये है जैसे, बिहार मे इसे ‘अधिसुचित क्षेत्र समिति’ कहा जाता है। परन्तु छत्तीसगढ में इसे ‘नगर पंचायत’ कहा जाता है। छत्तीसगढ राज्य मे कुल नगर पंचायतों की संख्या 72 है । नगर पंचायत के सदस्यों का पार्षद कहा जाता है। नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है। पार्षद व अध्यक्ष का निर्वाचन, उस नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। पाषर्द अपने में से एक को उपाध्यक्ष चुनते है। नगर पंचायत का कार्यकाल पाचँ वर्ष होता है पांच वर्ष होता है पाँच वर्ष के पूर्व भी यह भगं हो सकती है किन्तु 6 माह के अंदर पनु : निर्वाचन होना आवश्यक है।

नगर पंचायत के कार्य-

  1. सडक, नाली, गली आदि की सफार्इ करना। 
  2. सार्वजनिक स्थानों व सडकों, गली आदि में बिजली की व्यवस्था करना। 
  3. जल प्रदान करना। 
  4. सार्वजनिक शौचालय स्नानागार की व्यवस्था करना । 
  5. सार्वजनिक बाजारों की व्यवस्था करना। 
  6. आग लग जाने पर बुझाने के लिए अग्निशमन की व्यवस्था करना। 
  7. श्शमशान घाट (स्थल) की व्यवस्था करना। 
  8. जन्म व मुत्य ु का पंजीयपन करना। 
  9. गंदगी सुधार, पार्क विकसित करना, वाचनालय की व्यवस्था इत्यादि। 

आय के स्त्रोत राज्य की व्यवस्थापिका इन संस्थाओं को कर, शुल्क पथकर, बाजार एवं दुकान पर टैक्स निर्धारित करने, संग्रहित करने एवं व्यय करने का अधिकार देती है। राज्य सरकार की ओर से इन्हे अनुदान प्रदान किया जाता है ।

 

 

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