मंत्रीपरिषद अनुच्छेद 74 व 75

अनुच्छेद – 74 संघीय मत्रीपरिषद का प्रावधान – सामान्य तीन प्रकार के मंत्री है।

  1. केबिनेट मंत्री
  2. राज्यमंत्री
  3. उपमंत्री

मंत्रीमण्डल(केबिनेट मंत्री), मंत्रीपरिषद(तीनों)।

राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह और सिफारीश से कार्य करेगा।

अनुच्छेद – 75

अनुुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।

अनुच्छेद 75(1)(क) मंत्रीपरिषद का आकार लोक सभा की सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। – 91 वां संविधान संशोधन, 2003

अनु़च्छेद 75(2) मंत्रीपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद पर बनी रहती है।

अनुच्छेद 75(3) मंत्रीपरिषद सामुहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायित्व होते है।

अनुच्छेद 75(5)(6) मंत्रीपरिषद के वेतन भत्ते संसद द्वारा तय किये जाते है।

अगर कोई मंत्री संसद सदस्य नहंी है तो छः माह में सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है।

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