संवैधानिक अनुच्छेद
1. अनुच्छेद 1 – यह घोषणा करता है कि भारत “राज्यों का संघ” है।
2. अनुच्छेद 3 – संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों,समीओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है ।
3. अनुच्छेद 5-11 – नागरिकता का प्रवाधान
4. अनुच्छेद 12-35 – मौलिक अधिकार का प्रावधान
5. अनुच्छेद 36-51 – राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
6. अनुच्छेद 51(क) – मौलिक कर्तव्य
7. अनुच्छेद 52-73 – भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्यक्षेत्राधिकार
8. अनुच्छेद 74-75 – मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था और उसके कर्तव्य
9. अनुच्छेद 79 – संसद का गठन
10. अनुच्छेद 80 – राज्यसभा का गठन
11.अनुच्छेद 81 – लोकसभा का गठन
12. अनुच्छेद 123 – राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार
13. अनुच्छेद 124 – सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
14. अनुच्छेद 153-162 – राज्यपाल की नियुक्ति तथा अधिकार
15. अनुच्छेद 163-164 – राज्य के मंत्रिपरिषद् सहमुख्यमंत्री
16. अनुच्छेद 168-195 – राज्य विधायिका
17. अनुच्छेद 216 – उच्च न्यायालय का गठन
18. अनुच्छेद 239(क) – दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
19. अनुच्छेद 243 – पंचायती राज,नगरपालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध
20. अनुच्छेद 248 – अविशिष्ट विधी संबंधी शक्तियां
21. अनुच्छेद 266 – भारत और राज्यों की संचित निधियां
22. अनुच्छेद 267 – आकस्मिक निधियां
23. अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग का गठन
24. अनुच्छेद 281 – वित्त आयोग के गठन की सिफारिशें
25. अनुच्छेद 312 – अखिल भारतीय सेवाएं
26. अनुच्छेद 315 – संघ एवं राज्य लोकसेवा आयोग का गठन
27. अनुच्छेद 320 – संघ लोक सेवा आयोग के कार्य
28. अनुच्छेद 324 – भारत का निर्वाचन आयोग
29. अनुच्छेद 330 – लोकसभा में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षण
30. अनुच्छेद 331 – लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
31. अनुच्छेद 343-351 – संघ की भाषा,प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में ।
32. अनुच्छेद 352-360 – आपातकालीन उपबंध
33. अनुच्छेद 368 – संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रकिया
34. अनुच्छेद 370 – जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध